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मोहनलालगंज में 70 बीघा में बसाई जा रहीं कॉलोनियों पर बुलडोजर चला, लखनऊ में 5 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

LDA ने मोहनलालगंज इलाके में 70 बीघा में फैली 5 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। अवैध प्लाटिंग करने वाले माफियाओं में हड़कंप मच गया है।

Gaurav Dwivedi
September 12, 2026
3 min read
मोहनलालगंज में 70 बीघा में बसाई जा रहीं कॉलोनियों पर बुलडोजर चला, लखनऊ में 5 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवैध कॉलोनाइजरों और बिना ले-आउट स्वीकृत कराए जमीनों की अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की ओर से चलाया जा रहा अभियान तेज होता जा रहा है। LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के कड़े निर्देशों पर टीम ने मोहनलालगंज इलाके में बड़े स्तर पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। इस दौरान 'लखनऊ ग्रीन सिटी' समेत कुल 5 अवैध कॉलोनियों और प्लाटिंग पर LDA का बुलडोजर गरजा। निजी विकासकर्ताओं और बिल्डरों द्वारा स्थल पर किए गए पक्के निर्माणों, सड़कों और बाउंड्रीवाल को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया।

70 बीघा क्षेत्रफल में बसाई जा रही थीं कॉलोनियां

प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि मोहनलालगंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मऊ और अतरौली में अवैध निर्माण और बिना नक्शा पास कराए प्लाटिंग किए जाने की शिकायतें मिल रही थीं। जांच में पाया गया कि कई निजी विकासकर्ता प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत कराए बिना बड़े पैमाने पर अवैध टाउनशिप विकसित कर रहे थे। इसके बाद पुलिस बल और लखनऊ विकास प्राधिकरण के दस्ते के साथ मौके पर पहुंचकर लगभग 70 बीघा क्षेत्रफल में फैली 5 अलग-अलग अवैध प्लाटिंग को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया।

अमित सिंह, प्रवीण त्रिपाठी समेत कई विकासकर्ताओं के निर्माण ध्वस्त

कार्रवाई के संबंध में जोनल अधिकारी ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम मऊ और अतरौली में प्रवीण त्रिपाठी, अमित सिंह (लखनऊ ग्रीन सिटी), अरुण कुमार, कैप्टन अशोक सिंह, हरेंद्र सिंह, एस.के. त्रिपाठी और उनके अन्य सहयोगियों द्वारा यह अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। मौके पर डेवलपर्स की ओर से बनाई गई सड़कें, साइट ऑफिस, बाउंड्रीवाल और डीमार्केशन के लिए खड़े किए गए पिलरों को बुलडोजर से पूरी तरह तोड़ दिया गया। LDA की इस अचानक हुई सख्त कार्रवाई से इलाके के प्रॉपर्टी डीलरों और अवैध प्लाटिंग करने वाले माफियाओं में हड़कंप मच गया।

LDA ने दी चेतावनी

LDA के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उक्त सभी अवैध प्लाटिंग लखनऊ विकास प्राधिकरण से अनिवार्य ले-आउट पास कराए बिना और विकास शुल्क जमा किए बिना मनमाने ढंग से की जा रही थीं। नियमों के खुले उल्लंघन पर इन सभी विकासकर्ताओं के खिलाफ LDA विहित न्यायालय में सुसंगत धाराओं के तहत वाद योजित किया गया था। न्यायालय की ओर से ध्वस्तीकरण के अंतिम आदेश पारित होने के बाद ही यह विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी भूखंड या मकान को खरीदने से पहले प्राधिकरण से उसके ले-आउट और स्वीकृति की जांच अवश्य कर लें, अन्यथा अवैध निर्माणों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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