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3386 बेटियों की शादी के लिए 18.53 करोड़ जारी: अयोध्या मंडल में सीएम कन्या विवाह योजना का लाभ

सीएम कन्या विवाह योजना के तहत 2025-26 में अयोध्या, बाराबंकी, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर और अमेठी के 3386 श्रमिक परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 18.53 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

Gaurav Dwivedi
July 26, 2026
2 min read
3386 बेटियों की शादी के लिए 18.53 करोड़ जारी: अयोध्या मंडल में सीएम कन्या विवाह योजना का लाभ

अयोध्या: सीएम कन्या विवाह योजना के तहत श्रमिक परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए अयोध्या मंडल में 3386 पात्र श्रमिक परिवारों को सहायता प्रदान की गई है। इसे वित्तीय वर्ष 2025-26 में अयोध्या मंडल के जिलों में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। श्रम विभाग ने एसएनए के जरिए इस योजना पर मंडल के अयोध्या, बाराबंकी, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर और अमेठी जिलों में कुल 18 करोड़ 53 लाख 1 हजार रुपये की धनराशि वितरित की गई है।

जिसमें अयोध्या में सर्वाधिक 1574 परिवारों को 8 करोड़ 67 लाख 86 हजार रुपये, सुल्तानपुर में 595 परिवारों को 3 करोड़ 27 लाख 35 हजार रुपये, बाराबंकी में 491 परिवारों को 2 करोड़ 70 लाख 5 हजार रुपये, अमेठी में 358 परिवारों को 1 करोड़ 96 लाख 90 हजार रुपये तथा अम्बेडकरनगर में 368 परिवारों को 1 करोड़ 90 लाख 85 हजार रुपये की सहायता दी गई।

उप आयुक्त अमित कुमार मिश्रा ने दी जानकारी

अयोध्या श्रम विभाग के उप आयुक्त अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक का यह आंकड़ा योजना की सफलता को रेखांकित करता है और भविष्य में और अधिक परिवारों को लाभान्वित करने का संकेत देता है। कहा कि प्रदेश सरकार की कन्या विवाह अनुदान योजना श्रमिक परिवारों के लिए बड़ी वरदान साबित हो रही है। पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सहायता राशि पारदर्शी तरीके से सीधे भेजी जा रही है। उन्होंने पंजीकृत श्रमिकों से समय पर आवेदन कर विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की।

उन्होंने बताया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिक, जिन्होंने पंजीकरण के बाद कम से कम 365 दिन बोर्ड की सदस्यता पूरी कर ली हो, अपनी पुत्री अथवा पंजीकृत महिला श्रमिक स्वयं के विवाह के लिए इस सहायता का लाभ ले सकते हैं। कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। सामान्य विवाह पर 65 हजार रुपये, अंतर्जातीय विवाह पर 75 हजार रुपये तथा सामूहिक विवाह (न्यूनतम 11 जोड़ों) की स्थिति में 85 हजार रुपये की सहायता का प्रावधान है।

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